हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को अल्ट्रासाउंड और ईसीजी के रेट तय करने की मिली शक्ति।

हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को अल्ट्रासाउंड और ईसीजी के रेट तय करने की मिली शक्ति।

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समाधान भारत:- हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रबंधन अब अल्ट्रासाउंड और ईसीजी जैसी सेवाओं के शुल्क खुद तय कर सकेंगे। इस फैसले के तहत संबंधित प्रिंसिपल और अस्पताल प्रबंधन को यह शक्ति दी गई है, हालांकि शुल्क तय करने से पहले स्वास्थ्य विभाग को भी विश्वास में लेना आवश्यक होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के खर्चों को पूरा करना है। पहले ये सेवाएं निशुल्क थीं, लेकिन अब प्रशासन जरूरत के मुताबिक शुल्क निर्धारित करने का अधिकार रखेगा। सरकार ने इस बारे में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रबंधन को आदेश जारी कर दिए हैं।

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रबंधन अब अल्ट्रासाउंड और ईसीजी जैसी सेवाओं के शुल्क खुद तय कर सकेंगे। इस फैसले के तहत संबंधित प्रिंसिपल और अस्पताल प्रबंधन को यह शक्तियां दी गई हैं। हालांकि, शुल्क तय करने से पहले स्वास्थ्य विभाग को भी विश्वास में लेना आवश्यक होगा।यह व्यवस्था मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के खर्चों को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है। पहले ये सेवाएं निशुल्क उपलब्ध थीं, लेकिन अब प्रशासन जरूरत के मुताबिक शुल्क निर्धारित करने का अधिकार रखेगा। इस बारे में सरकार ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रबंधन को आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे अब अस्पतालों में सेवाओं के शुल्क तय करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

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