रेरा दफ्तर को धर्मशाला शिफ्ट करने पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार से मांगा जवाबजनहित याचिका पर सुनवाई।

अधिसूचना को चुनौती देने वाले नरेश शर्मा की ओर से की गई थी अपील

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समाधान भारत:-हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेरा कार्यालय को धर्मशाला शिफ्ट करने वाली राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सरकार को इस मामले में अपना जवाब पेश करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस संबंध में याचिकाकर्ता नरेश शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें रेरा कार्यालय के शिफ्ट किए जाने की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता अनूप रतन कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने रेरा मामले में जल्द सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को भी सुना।

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेरा कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने वाली राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सरकार को इस मामले में अपना जवाब दायर करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता अनूप रतन कोर्ट में पेश हुए और याचिकाकर्ता की ओर से रेरा मामले में त्वरित सुनवाई के लिए एक आवेदन भी दायर किया गया था। रेरा कार्यालय को धर्मशाला शिफ्ट करने की इस अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस जनहित याचिका को याचिकाकर्ता नरेश शर्मा ने दायर किया है। मामले की अगली सुनवाई जल्द ही होगी।

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